नई दिल्लीः Aadhaar Number को पैन स्थायी खाता संख्यां से लिंक करने की समयसीमा को बढ़ाकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 जून कर तक कर दी है। जबकि इसकी आखरी तारीख 31 मार्च तक ही था। चैथी मरतबा CBDT ने इस समयसीमा को आगे बढ़ाया है।
मना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस महीने की प्रारंभ में दिए गए आदेश के पृश्ठभूमि में सीबीडीटी ने यह निणर्य लिया है। हांलाकि शीर्ष ने Aadhaar Number को लिंक करने की आखरी तारीख 31 मार्च तब तक के लिए बढ़ा दिया था जब तक कि इस मामले पर संविधान पीठ अपना कोई निणर्य नहीं सुना देता। बताया जा रहा है कि पांच मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देष तकरीबन 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 16.65 करोड़ को आधार से लिंक किया जा चुका है।
कल्याणकारी योजनाओं से Aadhaar Number लिंक की तारीख को बढ़ाने से इन्कार
हांलांकि मंगलवार की रोज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को Aadhaar Number से लिंक करने की तारीख 31 मार्च से आगे बढ़ाने से इन्कार कर दिया जिनके लिए नागरिकों को लाभ भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। इस बीच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूशण पांडेय द्वारा संविधान पीठ के समक्ष अपना पावर प्वाइंट Presentation पूरा करने के बाद वरिष्ठ वकील केवी विश्रवनाथ ने इस आषय की याचिका दाखिल की।
दरअसल Presentation के दौरान अजय भूशण ने बताया कि सरकारी व्यवस्था में आधार प्रमाणीकरण की दर 88 प्रतिशत है। इसको लेकर विश्रवनाथ ने अपनी दलील में कहा कि 12 प्रतिशत असफलता बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इनका मतलब है कि लगभग 14 करोड़ नागरिक सरकारी लाभ उठा नहीं सकते। लिहाजा 31 मार्च की तारीख बढ़ाने के लिए आखरी आदेश पारित किया जाना चाहिए। मगर इसका विरोध करते हुए अटार्नी जनरल वेणुगोपाल कहा कि एक भी व्यक्ति को आधार बी वजह से सरकारी लाभ से वंचित नहीं किया गया है।