पटनाः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी डाॅ. मीसा भारती की मुश्किलें तो बढी है। मगर कोर्ट से उन्हेंने अचिंतित राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) के मामले में घिरे लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने दो लाख रुपये की निजी अभिज्ञान पर जमानत दे दी है। कोर्ट का कहना है कि वह बिना अदालत की प्रमिशन के देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। दरअसल यह मामला कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट के नाम पर दिल्ली में एक फार्म हाउस की खरीदारी से जुड़ा हुआ है। हांलाकि इस मामले में निदेशालय मीसा भारती से पूछताछ कर चुका है।
गोरतलब यह है कि इस Money Laundering Case के मामले को लेकर 23 मई को राजेश अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। सूत्रों द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार राजेश अग्रवाल की फर्जी कंपनियों के जरिए 8 हजार करोड़ के घोटाले के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। जबकि राजेश अग्रवाल पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा यादव की धन मुहैया कराने का भी इलजाम है।
हालांकि इससे पहले प्रर्वतन निदेशालय ने लालू प्रसाद यादव के दिल्ली, गुड़गांव सहित 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा राजद नेता और लालू के करीबी प्रेम चंद गुप्ता के ठिकानों पर भी छापे मारे गए थे।
मिली जानकारी के मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस मामले में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश यादव को हाजिर होने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें कारवाई का सामना करना पडता।
बहरहाल प्रवर्तन निदेशालय ने 8 हजार करोड के Money Laundering Case की जांच कर रही है। इसके अनुसार लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके दामाद शैलेश यादव पर कानूनी कारवाई चल रही है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने नोटिस जारी की है।