वित्तमंत्री ने बैंकों से कहा है कि IT Act के तहत दिये गये, इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से हुए लेनदेन पर इस वर्ष पहली जनवरी के बाद वसूले गये शुल्क तुरंत Refund करें। मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किये गये किसी भी लेनदेन पर कोई शुल्क न लगायें। मंत्रालय ने कहा कि Central Board of Direct Taxes ने इस बारे में पिछले वर्ष तीस दिसम्बर को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार यदि यह लेनदेन RuPay Card, Bhim-UPI और Bhim-UPI QR Code द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं लगायेगा। मंत्रालय ने कहा कि पेमेंट और सेटेलमेंट सिस्टम्स, PSS Act में एक नया प्रावधान डाला गया है जिसके अनुसार इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा किसी भी पेमेंट अदा किये जाने या प्राप्त करने पर कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं वसूलेगा।
मंत्रालय ने कहा कि जानकारी मिली है कि कुछ बैंक UPI द्वारा किये जा रहे लेनदेन पर शुल्क लगा रहे हैं और वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा ऐसा करना PSS Act और IT Act का उल्लंघन है।