RBI: भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इन पांच बैंकों पर चलाया डंडा. जानकारी के मुताबिक RBI ने पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. बता दें कि इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 4 जनवरी को दी. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि आखिरकार RBI ने किस बैंक पर कितना जुर्माना लगाया और इसका ग्राहकों पर क्या हुआ असर-
RBI ने लगाया इन बैंकों पर जुर्माना
रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया है ,उन बैंकों के नाम है- द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, द लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड और द भुज कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हैं.
इन बैंकों पर लगा इतना जुर्माना
RBI ने श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 5-5 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है. वहीं द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड और द भुज कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. वहीं द लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने सबसे कम जुर्माना लगाया है. पेनल्टी की राशि 50 हजार रुपये है. यह बैंक परिपक्व सावधि जमा पर मैच्योरिटी की डेट से उनके पुनर्भुगतान की तारीख तक लागू दर पर ब्याज का भुगतान करने में असफल रहा.
मिली जानकारी के मुताबिक जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने द को ऑपरेटिव अर्बन बैंक, द संखेड़ा नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक, श्री भारत को ऑपरेटिव बैंक, द भु कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक और द लिमडी अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना, नियमों का पालन न करने के कारण लगाया है.
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